भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी अदाकारा अक्षरा सिंह ने 2 साल पुराने एक मामले में मंगलवार को बेगूसराय अदालत में सरेंडर किया. उन पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रशिक्षण में 5 लाख रुपये एडवांस लेने और तय समय से पहले मंच छोड़ने का गंभीर आरोप है. अदालत ने उनके खिलाफ समन जारी किया था.
पूरा मामला 24 अक्टूबर 2023 का है, जो समस्तीपुर जिले के सिंघिया में आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़ा है. यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था. इस कार्यक्रम के आयोजक शिवेश मिश्रा थे. आयोजक शिवेश मिश्रा ने अक्षरा सिंह पर आरोप लगाया था कि एडवांस पैसे लेने के बाद भी उन्होंने कार्यक्रम के लिए जितनी परफॉर्मेंस की बात कही थी, उतनी नहीं दी.
कार्यक्रम के आयोजक का आरोप था कि अक्षरा सिंह पूरी परफॉर्मेंस देने के बजाय आधे घंटे बाद ही मंच से चली गईं. कार्यक्रम के आयोजक ने इसकी शिकायत की थी. इस आरोप पर अदालत ने आपराधिक विश्वास (धारा-406) और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने (धारा-427) में स्मारक लेते हुए अक्षरा सिंह और उनके पिता को समन जारी किया था. जमानत आदेश के तहत अक्षरा सिंह ने सरेंडर कर प्रक्रिया पूरी की.
इस मामले में बेगूसराय कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ओम प्रकाश ने अक्षरा सिंह और उनके पिता को समन जारी कर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था. अक्षरा सिंह को पहले ही 30 जून को अग्रिम जमानत मिल गई थी और 10,000 रुपये के मुचलके पर बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया था. उसी आदेश के अनुपालन में आज उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण कर बॉन्ड दाखिल किया.
अक्षरा सिंह की वकील सीमा देवी ने बताया, ‘हमने अग्रिम जमानत पहले ही ले रखी थी. आज नियमित प्रक्रिया के तहत आत्मसमर्पण कर बॉन्ड दाखिल किया गया और कोर्ट से जमानत मिल गई.’ वहीं, वादी शिवेश मिश्रा के अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान दर्शकों के साथ विश्वासघात हुआ, जिसे लेकर मामला दर्ज कराया गया था.
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Akshara Singh surrender: अक्षरा सिंह ने अदालत में किया सरेंडर, धोखाधड़ी के केस में कोर्ट ने भेजा था समन, जानें क्या पूरा मामला?
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