Bengaluru Stampede: आईपीएल 2025 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अब कानूनी पचड़े में बुरी तरह से फंस गई है. टीम की विक्ट्री परेड के दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ के मामले में कर्नाटक सरकार ने RCB और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है.
सरकार ने यह फैसला जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लिया है, जिसमें RCB, KSCA और आयोजन से जुड़ी DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को घटना का जिम्मेदार बताया गया है.
क्या था मामला?
RCB ने 3 जून को IPL 2025 का फाइनल जीतकर इतिहास रचा था. लंबे इंतजार के बाद टीम ने पहली बार खिताब अपने नाम किया था. अगले ही दिन, यानी 4 जून को RCB टीम बेंगलुरु लौटी और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक भव्य विक्ट्री परेड और समारोह आयोजित किया गया था.
इस इवेंट के दौरान भीड़ पर नियंत्रण नहीं हो पाया. जरूरत से ज्यादा टिकट बांट दिए गए थे जिसके चलते स्टेडियम में क्षमता से अधिक लोग पहुंच गए और अव्यवस्था की वजह से भगदड़ मच गई. इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हो गए थे.
जांच आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है?
कर्नाटक सरकार ने इस हादसे के बाद 5 जून को रिटायर्ड जस्टिस जॉन माइकल डीकुन्हा के नेतृत्व में एक एकल सदस्यीय जांच आयोग बनाया था. यह रिपोर्ट हाल ही में सरकार को सौंपी गई, जिसे 24 जुलाई को कर्नाटक कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है.
इस रिपोर्ट में RCB, KSCA और DNA एंटरटेनमेंट को इस दुर्घटना का दोषी बताया गया है. रिपोर्ट के अनुसार,
भीड़ नियंत्रण के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे.
टिकटिंग और प्रवेश व्यवस्था में गंभीर लापरवाही थी.
प्रशासन और आयोजन समिति ने सुरक्षा के मानकों को नजरअंदाज किया था.
अब आगे क्या?
कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को कहा है कि सरकार ने जस्टिस डीकुन्हा की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और अब RCB, KSCA और इवेंट कंपनी पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा. इसके साथ ही, पुलिस और अन्य सरकारी विभागों की भूमिका की भी जांच होगी, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही पर भी सवाल उठे हैं. पाटिल ने आगे कहा की इस रिपोर्ट में घटना के लिए जिम्मेदार सभी संस्थाओ और लोगो के नाम दर्ज है और सभी के खिलाफ पुख्ता जांच की जाएगी.
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