Bengaluru Woman: चोरी-छिपे लड़कियों के वीडियो रिकॉर्ड कर पोस्ट करना युवक को पड़ा भारी! गिरफ्तार, इन धाराओं में हो सकी है सजा

by Carbonmedia
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Bengaluru Woman Video Posted Case: बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां महिलाओं की सहमति के बिना उनके वीडियो और तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए जा रहे थे. मामले में गुरदीप सिंह नाम के एक 26 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है. युवक ने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया हुआ है और फिलहाल बेरोजगार है. उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर 11 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स है. गुरदीप सिंह बेंगलुरु के मशहूर कॉर्मिशियल स्ट्रील प्लेस चर्च स्ट्रीट पर घूमती हुई लड़कियों की वीडियो रिकॉर्ड कर पोस्ट करता था. इन वीडियो में वह महिलाओं का कई बार पीछा करते हुए दिखाई दिया. महिलाओं की इजाजत के बिना उसने उनके वीडियो चुपके से रिकॉर्ड किए.
वीडियो में जिस महिला की पहचान सबसे पहले सामने आई, उसने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट पब्लिक है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सार्वजनिक रूप से फिल्माए जाने के लिए सहमति देती हूं. मैं ऐसा बिलकुल भी करने की इजाजत नहीं देती हूं. यह बयान आज के डिजिटल युग में निजता और सहमति की गहराई को दर्शाता है. महिलाएं जब सार्वजनिक स्थानों पर होती हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उनकी हर गतिविधि रिकॉर्ड की जाए और सोशल मीडिया पर साझा कर दी जाए.
इंस्टाग्राम की भूमिका और जांच में अड़चनें
पुलिस के अनुसार, वीडियो हटवाने और अकाउंट को बंद करवाने के लिए इंस्टाग्राम (मेटा) के साथ बातचीत की कोशिशें प्लेटफ़ॉर्म की नीतियों के कारण जटिल हो गई हैं. अब पुलिस न्यायिक आदेश के माध्यम से मेटा को बाध्य करने की तैयारी कर रही है. यह बताता है कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करना अभी भी एक कठिन चुनौती है, खासकर जब अपराधी प्लेटफॉर्म की शर्तों का फायदा उठाते हैं।
मेट्रो में महिलाओं की जासूसी
गुरदीप सिंह की गिरफ्तारी से कुछ हफ्ते पहले ही एक और मामला सामने आया था, जहां हसन जिले के 27 वर्षीय व्यक्ति ने मेट्रो में सफर कर रही महिलाओं की अनचाही तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थीं. उसने पुलिस को बताया कि यह उसका शौक बन गया था और वह अपने ऑफिस जाने के दौरान इस तरह की रिकॉर्डिंग करता था. सोशल मीडिया यूज़र्स की तरफ से एक्स (पूर्व ट्विटर) पर रिपोर्ट करने के बाद, उसके अकाउंट को हटाया गया
कानून क्या कहता है?
भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराएं ऐसे मामलों पर लागू हो सकती हैं, जो इस प्रकार है:
धारा 354C (Voyeurism): किसी महिला की अनुमति के बिना उसकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करना और पोस्ट करना.
धारा 66E IT Act: व्यक्ति की निजता का उल्लंघन.
धारा 509 IPC: किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले काम.
इन धाराओं के तहत, ऐसे मामलों में कड़ी सजा और जुर्माना हो सकता है.
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