Bihar News: सड़क दुर्घटना में घायलों का कैशलेस इलाज, परिवहन विभाग के सचिव ने दी बड़ी जानकारी

by Carbonmedia
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Bihar News: सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों के लिए अच्छी खबर है. अब अस्पतालों में उनको कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी. वे डेढ़ लाख रुपये तक का इलाज कैशलेस करा सकेंगे. इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार स्कीम 2025 को अधिसूचित किया है, जिसके तहत नामित अस्पतालों में सात दिनों तक कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना को बिहार में लागू कराने के लिए परिवहन विभाग के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है. 
सोमवार (09 जून, 2025) को इसकी जानकारी दी गई. परिवहन विभाग (बिहार) के सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी का कहना है कि सरकार सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने और उन्हें बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. इस योजना के लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर उचित इलाज मिल सकेगा.
…तो दूसरे अस्पतालों को अविलंब किया जाएगा रेफर
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज नामित अस्पतालों में होगा. यदि उस नामित अस्पताल के पास पीड़ित के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो ऐसे अस्पताल घायलों को अविलंब दूसरे अस्पतालों को रेफर कर सकेंगे. इसके लिए अस्पताल की यह बाध्यता होगी कि वह घायल की अन्य बड़े अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराएगा. 
राज्य सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के तुरंत इलाज के लिए ट्रॉमा और पॉली ट्रॉमा प्रदान करने में सक्षम सभी अस्पतालों को इस योजना में शामिल करने जा रही है. वैसे अस्पताल जहां दुर्घटना में घायल व्यक्ति के इलाज की समुचित सुविधा नहीं होगी, उन अस्पतालों में पीड़ित का उपचार केवल स्थिरीकरण के लिए किया जाएगा.
बिल के भुगतान के लिए तैयार हो रहा पोर्टल
बताया गया कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा. इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नामित अस्पतालों को योजना में शामिल करने और अस्पतालों के बिल का भुगतान के लिए पोर्टल तैयार कर रही है. इसमें घायलों के इलाज के संबंध में और अस्पताल के बिल की सारी जानकारी उपलब्ध होगी.
घायल व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी देने के बाद नामित अस्पताल अपनी ओर से पोर्टल पर उपचार पैकेज की लागत को अपलोड करेगा, जिसके बाद राज्य स्वास्थ्य अभिकरण सभी दस्तावेजों के साथ भुगतान का दावा प्रस्तुत करेगा. दावा राशि को राज्य स्वास्थ्य अभिकरण की ओर से सत्यापित करने के बाद अस्पतालों के इलाज खर्च का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा.
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