Delhi: अगर CCTV नहीं है तो हो जाएं सावधान! दिल्ली पुलिस ने जारी किए सख्त निर्देश, होने जा रहे बड़े बदलाव

by Carbonmedia
()

देश की राजधानी दिल्ली में क्रूर अपराधों जैसे हत्या, लूट और बलात्कार की संख्या बढ़ती जा रही है. इन घटनाओं देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और बैंक्वेट हॉल में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. 
यह आदेश 5 जुलाई 2025 से लागू हो चुका है और 2 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान सभी संबंधित प्रतिष्ठानों को सुरक्षा मानकों के अनुसार CCTV लगाने होंगे.
CCTV में कम से कम 90 दिनों की हो रिकॉर्डिंग
पुलिस के आदेश के अनुसार, कैमरों की कवरेज मुख्य द्वार से 50 मीटर के दायरे तक होनी चाहिए ताकि परिसर के अंदर और बाहर की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. साथ ही CCTV में कम से कम 90 दिनों तक की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहनी चाहिए. होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट के मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कैमरे लगातार चालू हालत में हों और सही तरह से काम कर रहे हों.
लाइव निगरानी के दौरान संदिग्ध गतिविधि की सूचना देनी जरूरी 
इसके अलावा जब भी पुलिस द्वारा अनुरोध किया जाए, तब होटल/रेस्टोरेंट संचालकों को रिकॉर्डिंग की कॉपी CD या अन्य माध्यम से मुहैया कराना अनिवार्य होगा. यदि CCTV की लाइव निगरानी के दौरान किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, तो तुरंत 112 हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस थाने को इसकी सूचना देना जरूरी होगा. यह प्रावधान संदिग्ध घटनाओं की समय रहते रोकथाम में मदद करेगा.
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस आदि द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया गया, तो उनके खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
इस सख्त निर्देश का उद्देश्य दिल्ली को अधिक सुरक्षित बनाना और अपराधियों पर लगाम लगाना है. पुलिस ने सभी प्रतिष्ठानों से सहयोग की अपील की है ताकि अपराध मुक्त राजधानी का सपना साकार हो सके.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Articles

Leave a Comment