New Rules For Old Vehicles: दिल्ली में एक जुलाई से पेट्रोल पंपों पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा. यह नियम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश के बाद लागू किया जा रहा है, ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके.
क्यों लागू हुआ ये नियम?
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM ने तय किया है कि जिन गाड़ियों की तय उम्र पूरी हो गई है, उन्हें पेट्रोल-डीजल न दिया जाए. इससे पुराने और ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहन सड़क से हटेंगे और हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी.
पेट्रोल पंपों पर होगी कड़ी निगरानी
इस नियम को लागू कराने के लिए दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम मिलकर काम करेंगे. सभी विभागों ने मिलकर एक प्लान तैयार किया है, जिसके तहत पेट्रोल पंपों पर अफसर तैनात रहेंगे और पुराने वाहनों पर नजर रखेंगे.
दिल्ली पुलिस को 1 से 100 नंबर तक के पेट्रोल पंपों की जिम्मेदारी दी गई है.
परिवहन विभाग की 59 टीमें 101 से 159 नंबर तक के पंपों पर तैनात रहेंगी.
MCD की टीम भी पेट्रोल पंपों पर मौजूद रहेगी.
350 पंपों पर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी तैनात
सरकार ने 350 चिन्हित पेट्रोल पंपों पर एक-एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी तैनात करने का फैसला लिया है. इनकी जिम्मेदारी होगी कि वे पुराने वाहनों को ईंधन भरने से रोकें और अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर चालान काटें या गाड़ी जब्त करें.
पुराने वाहन चालकों को होगी परेशानी
अगर कोई वाहन 10 (डीजल) या 15 (पेट्रोल) साल से पुराना है, तो उसे अब दिल्ली में पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. ऐसे में वाहन मालिकों को नई गाड़ी खरीदनी पड़ सकती है या पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराना होगा.
सरकार का मानना है कि इस कदम से दिल्ली की हवा थोड़ी साफ होगी. लोगों से अपील की गई है कि वे इस नियम का पालन करें और सहयोग दें.