EPFO ने आधार-UAN लिंकिंग प्रोसेस आसान की:जॉइंट डिक्लरेशन फॉर्म से सुधार सकेंगे गलत नाम और जेंडर; बार-बार EPFO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी

by Carbonmedia
()

EPFO ने PF अकाउंट होल्डर्स के लिए UAN को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया और भी आसान बना दी है। अब कर्मचारियों को प्रोफाइल अपडेट या KYC करवाने के लिए कागजी कार्रवाई या बार-बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल प्रोसेस से सीधे UAN को आधार से लिंक किया जा सकता है, जिससे PF से जुड़ी सभी सुविधाएं तुरंत शुरू हो जाएंगी। KYC के लिए EPFO की मंजूरी जरूरी नहीं 13 अगस्त 2025 से EPFO ने नया नियम लागू किया है, जिसमें अगर आपकी UAN प्रोफाइल में दर्ज नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आधार से मिलते हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयर के जरिए KYC पोर्टल से आधार लिंक कर सकते हैं। इस सुविधा में EPFO की अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, यानी अब काम काफी फास्ट जो जाएगा। नाम अलग होने पर भरना होगा जॉइंट डिक्लरेशन फॉर्म अगर आपकी जानकारी यानी नाम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर में आधार और UAN में फर्क है, तो एम्प्लॉयर ऑनलाइन जॉइंट डिक्लरेशन फॉर्म भरकर बदलाव की रिक्वेस्ट कर सकता है। वहीं गलती से गलत आधार लिंक हो गया है, तो सही आधार जॉइंट डिक्लरेशन फॉर्म के जरिए इसे ठीक किया जा सकता है। अब पहले जैसी लंबी प्रोसेस और कई स्तर की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। कंपनी बंद होने पर EPFO के रीजनल ऑफिस में भरें फॉर्म जिन कर्मचारियों का एम्प्लॉयर उपलब्ध नहीं है, या कंपनी बंद हो गई है, वे EPFO के रीजनल ऑफिस के PRO काउंटर पर फिजिकल JD फॉर्म जमा कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद PRO ऑफिस में ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल देता है। यानि बंद कंपनी के कर्मचारियों को भी प्रोफाइल या KYC अपडेट में परेशानी नहीं होगी। उमंग एप में UAN से लिंक करें आधार UAN को आधार से लिंक करने के लिए उमंग एप (UMANG App) सबसे आसान तरीका है। इसमें UAN डालें, OTP से वेरिफिकेशन करें, फिर आधार की डिटेल भरें और फाइनल OTP वेरीफाई कर लें। पूरा प्रोसेस फ्री में कहीं से भी किया जा सकता है। —————————————————– ये खबर भी पढ़ें PF अकाउंट से 72 घंटे में निकाल सकेंगे ₹5 लाख:अधिकारियों की जांच जरूरी नहीं होगी, पहले इसकी लिमिट ₹1 लाख थी अब PF अकाउंट से इमरजेंसी या जरूरत के समय 72 घंटे में ₹5 लाख तक निकाल सकेंगे। पहले ये लिमिट ₹1 लाख थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जून को इसकी जानकारी दी। इससे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने 28 मार्च को श्रीनगर में हुई EPFO की कार्यकारी समिति (EC) की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया था। पूरी खबर पढ़ें

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Articles

Leave a Comment