Himachal: हिमाचल में बीजेपी नेता राजीव बिंदल और सुखराम चौधरी पर केस दर्ज, जानें- क्या है आरोप?

by Carbonmedia
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Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में माजरा पुलिस थाना क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 का उल्लंघन करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और विधायक सुखराम चौधरी सहित सैकड़ों लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. दरअसल, शनिवार को लड़की के अपहरण और लव जिहाद को लेकर डा. राजीव बिंदल की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने युवती के परिवार के साथ माजरा में विरोध प्रदर्शन किया था.  
 
सैकड़ों की संख्या में लोग डॉ. राजीव बिंदल व सुखराम चौधरी की अगुवाई में माजरा की ओर आ रहे थे, जिसे पुलिस के द्वारा बैरिकेड्स के सामने ही रोक दिया गया था. वहीं पर डीएसपी मानवेंद्र सिंह ठाकुर व एसडीएम पांवटा गुंजित सिंह चीमा के समक्ष डॉ. राजीव बिंदल तथा सुखराम चौधरी ने पुलिस से तीन मांगें की थीं.
 
आश्वासन के बाद धरना कर दिया गया था स्थगितइसमें पहली मांग पीड़ित युवती को रेस्क्यू कर परिजनों को सौंपने और कीरतपुर गांव में लोगों के ऊपर पथराव करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई व महिलाओं पर पुरुष पुलिसकर्मियों के द्वारा लाठीचार्ज की जांच के बारे मांग रखी थी. पुलिस उपाधीक्षक मानवेंद्र सिंह ठाकुर के आश्वासन के बाद धरना वहीं पर स्थगित कर दिया गया था.
 
सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर किया गया है मामला दर्ज मामले में गंभीरता को समझते हुए उपायुक्त सिरमौर के द्वारा माजरा क्षेत्र में कानून सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगाई गई थी. इसके उल्लंघन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल व पांवटा साहिब विधायक सुखराम चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है.
 
डीएसपी पांवटा मानवेंद्र ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि धारा 163 का उल्लंघन करने पर पुलिस ने डा. राजीव बिंदल व सुखराम चौधरी सहित सैकड़ों लोगों पर मामला दर्ज किया है.
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