IIT बॉम्बे में गंभीर सुरक्षा चूक: नकली छात्र बनकर 14 दिन तक कैंपस में रहा युवक, क्या था मकसद?

by Carbonmedia
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IIT Bombay: मुंबई के हाय सुरक्षा जोन में से एक आईआईटी बॉम्बे में एक अज्ञात युवक 14 दिनों तक छात्र बनकर अवैध रूप से कैंपस में रह रहा था. इस युवक का नाम बिलाल अहमद फैयाज अहमद तेली (उम्र 22 वर्ष, निवासी मैंगलुरु, कर्नाटक) है. पुलिस ने बताया कि तेली को 17 जून को कैंपस की सुरक्षा टीम ने पकड़ा और पवई पुलिस स्टेशन को सौंप दिया. अब इस मामले की जांच की जा रही है कि वह सुरक्षा को चकमा देकर कैंपस में कैसे घुसा और रात कहां बिताता था.
संदेह है कि यह युवक कोई गहरी साजिश रच रहा था, इसलिए पुलिस अब इस मामले को संभावित खतरे के रूप में देख रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या वह किसी निगरानी, रेकी या किसी समन्वित गतिविधि से जुड़ा था. पुलिस इस संभावना को नकार नहीं रही कि वह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है या किसी के निर्देश पर काम कर रहा हो.
शिकायत में क्या कहा गया है?
आईआईटी बॉम्बे की सुरक्षा एवं सतर्कता विभाग द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता राहुल दत्ताराम पाटिल (उम्र 48), संस्थान के एक कर्मचारी हैं. घटना का पहला संकेत 4 जून को मिला, जब CREST विभाग की अधिकारी शिल्पा कोटिक्कल ने एक संदिग्ध युवक को अपने ऑफिस में घुसते देखा. पूछताछ पर जब उससे आईडी मांगी गई, तो वह फरार हो गया.
बाद में कोटिक्कल ने सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध का चेहरा निकाला और उसे आईआईटी की सुरक्षा त्वरित प्रतिक्रिया टीम (QRT) के साथ साझा किया. हालांकि शुरुआती तलाशी के बावजूद युवक नहीं मिला और वह कैंपस में छिपा रहा.
17 जून की शाम 4 बजे, कोटिक्कल ने उसे फिर देखा—इस बार वह लेक्चर हॉल LH 101 में छात्रों के बीच बैठा हुआ था. इस पर सुरक्षा गार्ड किशोर कुंभार और श्याम घोडविंदे ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया.
आरोपी ने क्या कहा?
पूछताछ में बिलाल तेली ने स्वीकार किया कि वह 2 जून से 7 जून और 10 जून से 17 जून तक कई छात्रावासों में रह रहा था. गौरतलब है कि आईआईटी बॉम्बे कैंपस में लगभग 13,000 छात्र (यूजी, पीजी और पीएचडी) रहते हैं.
पवई पुलिस ने आरोपी को आईआईटी पवई परिसर से हिरासत में लिया है. किसी बाहरी व्यक्ति का दो हफ्तों तक कैंपस में खुलेआम रहना, लेक्चर हॉल और होस्टल में प्रवेश करना, एक गंभीर बात है. उसकी पृष्ठभूमि, मंशा और संपर्कों की गहराई से जांच की जा रही है.
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 329(3) और 329(4) के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी पुलिस हिरासत में है और खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है, ताकि किसी बड़े खतरे या नेटवर्क की आशंका की जांच हो सके.
प्रशासन फिलहाल यह पता लगाने में जुटा है कि बिलाल के इस अनधिकृत प्रवेश का मकसद क्या था, वह किससे संपर्क में था और उसकी असली मंशा क्या थी. 

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