उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर में सीएमओ बनाम सीएमओ के मामले में अब लखनऊ की एंट्री हो गई है. प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा ने राज्यपाल की आज्ञा से डॉक्टर हरिदत्त नेमी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. इस संदर्भ में एक कार्यालय ज्ञाप जारी कर कहा गया है कि 1 माह के भीतर जांच रिपोर्ट आएगी और डॉक्टर नेमी जांच अधिकारी की पूरी मदद करेंगे. प्रमुख सचिव द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञाप में बताया गया है कि निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जांच अधिकारी होंगे.
प्रमुख सचिव द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप में कहा गया है कि डॉ. हरिदत्त नेमी, तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर सम्प्रति निलम्बित एवं सम्बद्ध कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उप्र, लखनऊ द्वारा रिक्त पदों की चयन प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशा-निर्देशों अनुपालन न किये जाने, शासनादेशों के विपरीत शासन द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का प्रत्याहरण किये जाने, नियम विरुद्ध स्थानान्तरण किये जाने, अधीनस्थों पर लचर एवं शिथिल प्रशासनिक नियंत्रण होने, उच्चादेशों का अनुपालन न किये जाने तथा पदीय अधिकारों व शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने इत्यादि आरोपों में प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत डॉ. हरिदत्त नेमी के विरुद्ध उप्र सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए आरोपों की जांच हेतु निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को जांच अधिकारी नियुक्त किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं.
कानपुर नगर CMO vs CMO मामले में नया मोड़, डॉक्टर उदयनाथ ने बढ़ाई डॉ. हरिदत्त की मुश्किलेंपत्र में कहा गया है कि जांच अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-08/2022/725/ सैंतालिस/का-1-2022/13 (2)/2022, दिनांक 19.07. 2022 में विहित विधि एवं प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन करते हुए जांच की कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या 1 माह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराएं तथा डॉ. हरिदत्त नेमी को भी यह निर्देशित किया जाता है कि वह जांच पूर्ण करने में जांच अधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें.
Kanpur Nagar CMO vs CMO में अब लखनऊ की एंट्री, प्रमुख सचिव ने दिए डॉ. हरिदत्त नेमी के खिलाफ जांच के आदेश
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