Digvijaya Singh Defamation Case: मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है, क्योंकि एमपी-एमएलए कोर्ट ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मानहानि के एक मामले में नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें 21 जुलाई को पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है. यह नोटिस पनागर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सुशील इंदु तिवारी (Sushil Kumar Tiwari) द्वारा दायर परिवाद के आधार पर जारी किया गया है.
साल 2023 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी विधायक इंदु तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया था कि विधायक तिवारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाले राशन के 50 प्रतिशत अनाज की कालाबाजारी में लिप्त हैं. इस बयान को लेकर सुशील इंदु तिवारी ने कड़ा ऐतराज जताते हुए एमपी एमएलए कोर्ट में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया.
21 जुलाई को होगी कोर्ट की अगली सुनवाई विधायक और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया. कोर्ट की अगली सुनवाई 21 जुलाई को तय की गई है.
इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को जन्म दिया है, जहां विपक्षी दल इसे अभिव्यक्ति की आजादी का मामला बता रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मान रही है.
यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब राज्य में राजनीति फिर से गति पकड़ रही है और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है. देखना होगा कि दिग्विजय सिंह कोर्ट में क्या बयान देते हैं और यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है.
(अमरजीत खरे की रिपोर्ट)
MP: दिग्विजय सिंह के खिलाफ जारी हुआ मानहानि का नोटिस, 21 जुलाई को होंगे हाजिर, जानें- पूरा मामला
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