अब PF अकाउंट से इमरजेंसी या जरूरत के समय में 5 लाख रुपए तक निकाले जा सकेंगे। पहले ये लिमिट ₹1 लाख थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जून को इसकी जानकारी दी है। इससे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने 28 मार्च को श्रीनगर में हुई EPFO की कार्यकारी समिति (EC) की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया था। ऑटोमैटिक प्रोसेस है ऑटो सेटलमेंट जल्द ही UPI-ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार EPFO 3.0 के मसौदे के तहत कर्मचारियों को जल्द ही ATM और UPI से सीधे PF का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है। इसमें PF खाताधारकों को विड्रॉल कार्ड दिए जाएंगे। यह बैंक ATM कार्ड की तरह होगा। नई सुविधा के तहत एक तय रकम ही निकाली जा सकेगी। वहीं UPI से पैसा निकालने के लिए PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स PF का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। नौकरी जाने पर एक महीने के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है।
PF अकाउंट से इमरजेंसी में निकाल सकेंगे ₹5 लाख:अधिकारियों की जांच जरूरी नहीं होगी, पहले इसकी लिमिट ₹1 लाख थी
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