SIR को लेकर विपक्ष का विरोध, गणना फॉर्म जमा होने के बाद छूट गए वोटर्स का क्या होगा? पढ़ें अपडेट

by Carbonmedia
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बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पहले फेज की गणना फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. शुक्रवार (25 जुलाई) को यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी. इस बीच विधानसभा में इसको लेकर गुरुवार (24 जुलाई) को जमकर हंगामा भी हुआ और बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण वापस लेने की मांग भी की गई. सरकार की ओर से मंत्री विजय चौधरी ने तथ्यों के साथ विपक्ष को पूरी जानकारी दी. छूट गए वोटर्स के नामों को जोड़ने के लिए एक महीने का वक्त दिया जाएगा.
अब चुनाव आयोग ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म- फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम के माध्यम से यह बताया है कि 1 अगस्त से एक महीने तक किसी भी मतदाता का नाम छूट गया है तो उसे जोड़ा जा सकता है.
एक अगस्त से 1 सितंबर तक मिलेगा समय- चुनाव आयोग
चुनाव आयोग के सोशल मीडिया साइट से जानकारी देते हुए लिखा गया, “मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 38 जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों ने यह बताया है कि SIR आदेश के पृष्ठ 3, अनुच्छेद 7(5) के अनुसार, किसी भी निर्वाचक या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक पूरे एक माह का समय मिलेगा, ताकि वे अगर कोई पात्र मतदाता बीएलओ/बीएलए द्वारा छूट गया हो तो उसका नाम जुड़वा सकें, या यदि कोई गलती से शामिल कर दिया गया हो तो उसका नाम हटवा सकें.”
98 फीसदी से अधिक वोटर्स कवर हुए- चुनाव आयोग
बीते 23 जुलाई 2025 की शाम छह बजे तक के रिकॉर्ड को शेयर करते हुए आयोग की ओर से बताया गया है कि 98.01% मतदाताओं को कवर कर लिया गया है. इसमें 20 लाख मृत मतदाताओं की पहचान हुई है. 28 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता पाए गए हैं. इसके साथ ही 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर रजिस्टर्ड पाए गए हैं तो 1 लाख मतदाता संपर्क से बाहर हैं. वहीं 15 लाख मतदाताओं के फॉर्म अभी तक वापस नहीं मिले हैं. कुल 7.17 करोड़ मतदाताओं के गणना फॉर्म (90.89%) प्राप्त होकर डिजिटाइज (अपलोड) किए जा चुके हैं.
चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए बताया, ”जिन्होंने अभी तक अपना गणना फॉर्म वापस नहीं किया है, ऐसे मतदाताओं की सूची को 20 जुलाई 2025 को राज्य की 12 प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के जिला अध्यक्षों द्वारा नामित 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) के साथ साझा कर दी गई है.” 
बिहार से बाहर रह रहे मतदाता क्या करें?
चुनाव आयोग ने बताया, ”जो बिहार के निवासी वर्तमान में अस्थायी रूप से राज्य से बाहर रह रहे हैं और किसी अन्य स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, वे ऑनलाइन https://electors.eci.gov.in या ECINet मोबाइल ऐप पर, या प्रिंटआउट लेकर हाथ से भरें और हस्ताक्षरित फॉर्म किसी परिजन के माध्यम से अपने बीएलओ को दें, या हस्ताक्षरित फॉर्म को स्कैन/फोटोग्राफ कर BLO के मोबाइल नंबर पर WhatsApp के माध्यम से भेज सकते हैं.”

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