UP: फिरोजाबाद में बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को उम्रकैद, 25 दिन में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

by Carbonmedia
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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पॉक्सो कोर्ट ने आठ साल की बच्ची से रेप और हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसका साथ देने वाले तीन आरोपियों को भी सात-सात साल की सजा और 1 लाख 40 हजार को जुर्माना लगाया है. 
फिरोजाबाद पुलिस के ऑपरेशन कनविक्शन के तहत गंभीर पैरवी के चलते जिला पॉक्सो अदालत ने मात्र 25 दिनों के भीतर दोषी को सजा सुनाई है. जिसे पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. पुलिस ने कोर्ट में ठोस सबूत रखे, जिसके चलते इतनी जल्दी आरोपी को सजा मिल सकी. 
8 साल की बच्ची स रेप और हत्या का मामला
दरअसल 18 जून को 8 वर्षीय मासूम बच्ची थाना नारखी क्षेत्र के बछगांव स्थित अपनी नानी के घर गर्मियों की छुट्टी में हाथरस से घूमने आई थी. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले कौशल नाम का युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया. जिसके बाद उसने बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या कर दी. 
बच्ची की हत्या कर उसने शव को ईंटों के नीचे छुपा दिया. परिजनों की शिकायत पर 24 घंटे भीतर पुलिस ने बच्ची का शव पड़ोसी के घर से बरामद कर लिया. इस मामले में पुलिस ने कौशल और उसके अन्य तीन साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म क़बूल कर लिया. 
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस ने की कार्रवाई
फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने इस इस गंभीर अपराध की पहली के लिए तीन टीम में गठित कर फिरोजाबाद पुलिस के एसपी सिटी रवि शंकर प्रसाद सीओ अंबरीश कुमार को जल्द से जल्द आरोप पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए थे पुलिस टीम ने 7 दिन के भीतर 135 पन्नों का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था. ‌
पुलिस द्वारा इस मुकदमे की लगातार पैरवी से 25 दिन के ट्रायल के भीतर पॉक्सो न्यायालय ने और मुख्य आरोपी कौशल किशोर और उसके अन्य साथियों को सजा सुनाते हुए कौशल को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास 140000 का जुर्माना और अन्य तीन आरोपियों को 7 -7 साल की सजा और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
25 दिन के भीतर दोषी को सजा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने कहा कि केस की गंभीरता को देखते हुए ऑपरेशन कनविक्शन के तहत इस मामले की पैरवी व्यक्तिगत रूप से कराई गई थी. 7 दिन के भीतर इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कराया गया और 25 दिन के ट्रायल दिवस के भीतर माननीय न्यायालय द्वारा दोषियों को उनके अपराध की सजा दिलाई गई है. 
इनपुट- फिरोजाबाद से रंजीत गुप्ता

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