दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय रेलवे से कहा कि वह इसे हल्के में न ले क्योंकि उसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले साल हुई भगदड़ से संबंधित एक मामले में हलफनामा दायर करने में राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की थी।