इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने "पाकिस्तान जिंदाबाद" पोस्ट साझा करने के आरोपी मेरठ के एक व्यक्ति साजिद चौधरी को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि केवल दूसरे देश का समर्थन करना बीएनएस धारा 152 के तहत भारत की संप्रभुता को खतरे में डालना नहीं है, हालांकि यह शत्रुता को बढ़ावा देने के अंतर्गत आ सकता है। साजिद पर बीएनएस धारा 152 के तहत आरोप लगाया गया था और वह मई से जेल में बंद था।